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बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी- असदुद्दीन ओवैसी


बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया।
ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने इस मामले में दोषियों को शर्मनाक तरीके से मालाएं पहनाईं और बीजेपी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने उन्हें जरूरी मदद मुहैया कराई।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा “बिलकिस बानो ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी। हमें याद रखना होगा कि यह भाजपा ही थी जिसने उनकी रिहाई में मदद की और उन्हें माला पहनाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया। भाजपा सरकार ने गुजरात में बलात्कारियों की मदद कर रहा था। दो भाजपा विधायकों ने इन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया।”

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने गुजरात सरकार के सजा माफी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इसने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।

पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार छूट के आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार है। इसमें कहा गया है कि छूट का फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार वह राज्य है जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर आरोपियों को सजा सुनाई गई है, न कि जहां अपराध किया गया है या आरोपियों को कैद किया गया है।

शीर्ष अदालत ने माना कि 13 मई, 2022 का फैसला, जिसके द्वारा शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार दोषियों की सजा में छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ “धोखाधड़ी करके” और दमन करके प्राप्त किया गया था।

पीठ ने कहा गुजरात सरकार ने 13 मई, 2022 के फैसले को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां छीन लीं, जो हमारी राय में एक “अशक्तता” है। 


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