माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित करीब 50 करोड़ रुपये की कुर्क की गई बेनामी संपत्ति को न्यायालय (गैंगस्टर) ने राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दिया है। खुद इस बात की जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद ने यह संपत्ति लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी। करीब 2.377 हेक्टेयर भूमि की उस समय कीमत 12.42 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के मुताबिक, हूबलाल के नाम पर जमीन का बैनामा करते समय अतीक अहमद ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इस जमीन का बैनामा वह अपने नाम करा लेगा। अग्रहिर ने कहा कि पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। लेकिन इस तीन महीने के भीतर संबंधित पक्ष द्वारा जमीन के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया।
वहीं, हूबलाल ने पूछताछ में बताया कि अतीक अहमद ने साल 2015 में धमकाकर उसके नाम पर यह जमीन लिखवाई थी, जिसके बाद 2023 में पुलिस ने इस जमीन को कुर्क कर लिया था। उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पिछले वर्ष 15 अप्रैल को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, अशरफ की पत्नी जैनब सहित कई अभियुक्त अब भी फरार हैं।