Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Masjid dispute: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है।
इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता (मामला केस चलाने के लायक है या नहीं) को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। आज अदालत में होने वाली सुनवाई में भी मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगी।
फिलहाल हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलील पेश करने का मौका मिलेगा।
18 अर्जियों पर एक साथ होगी सुनवाई
मुस्लिम पक्ष की ओर से आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की दाखिल याचिकांए पोषणीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 (Places Of Worship Act 1991), वक्फ और लिमिटेशन एक्ट (wakf and Limitation Act), स्पेसिफिक पजेशन एक्ट (Specific Relief Act) का हवाला दिया है। पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है।