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Amroha: गैंगरेप के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, एक को 20 साल का कारावास

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दलित किशोरी से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और चौथे आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दलित किशोरी से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और चौथे आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने चारों दोषियों पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से चारो जेल में बंद थे।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति का एक किसान परिवार रहता है। 27 अप्रैल 2024 को उनकी 17 वर्षीय बेटी को क्षेत्र के ही दूसरे समुदाय का युवक नूर हसन गांव से बहला-फुसलाकर बाहर ले गया।

युवक किशोरी को गन्ने के खेत में ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे तीन लोगों ने पीड़िता और नूर हसन का अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके बाद नूर हसन नाबालिग को खेत में छोड़कर उसके कपड़े और मोबाइल लेकर फरार हो गया। बाद में इन तीनों लोगों ने भी बारी-बारी से पीड़िता के साथ गैंगरेप किया था।

पुलिस जीप के सायरन की आवाज सुनकर तीनों आरोपी रात करीब दो बजे वहां से भाग गए। पीड़िता के मुताबिक, खेत में खड़े पुतले के कपड़े उतारकर अपना शरीर ढका और जैसे-तैसे गंभीर हालत में घर पहुंची।

पीड़िता के पिता ने नूर हसन के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को जेल भेज दिया था। गैंगरेप करने वाले आरोपियों की पहचान क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा के निवासी दिलशाद, मुन्तजिम और राशिद के रूप में हुई थी। चारों आरोपी तभी से जेल में हैं।

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कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम डा.कपिला राघव ने इस मामले में 10 जून को पहली सुनवाई की और 21 अगस्त (बुधवार) को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने नूर मोहम्मद को अपहरण व रेप का दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, गैंगरेप के दोषी दिलशाद, मुन्तजिम और राशिद को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


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