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‘मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं…’ बुलडोजर एक्शन पर SC के आदेश पर बोले अवधेश प्रसाद

अयोध्या के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें SC ने पूरे भारत में बिना अनुमति के बुलडोजर से तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित था। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बढ़ेगी।
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Awadhesh Prasad: फैजाबाद लोकसभा से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें SC ने पूरे भारत में बिना अनुमति के बुलडोजर से तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित था। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बढ़ेगी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार सर्वोच्च अदालत के आदेशों का पालन करेगी।

बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं: अखिलेश यादव

वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर से तोड़फोड़ रोकने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के लिए धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर ‘बुलडोजर को न्याय की तरह महिमामंडित करने’ का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, बुलडोजर असंवैधानिक था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए थे। यह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धन्यवाद देता हूं, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है।

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री, खासकर यूपी सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। वे कार्यक्रमों और रैलियों में लाते थे, जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो मैं समझता हूं बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। एक बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक भारत में कहीं भी कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति के तोड़फोड़ पर रोक लगाने के निर्देश के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने संपत्तियों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की प्रथा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।


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