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बहराइच में गरजा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार को अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोग तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक समुदाय विशेष से होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
Bulldozer Action In Bahraich | High Court | Shresth uttar Pradesh |

Bulldozer Action In Bahraich: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुधवार को अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया।

दरअसल, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर से जमींदोज कर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया।

23 अवैध घरों और दुकानों को किया गया ध्वस्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिले के कैसरगंज तहसील के सराय जगना गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2023 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने कब्जे को नहीं छोड़ा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। ऐसे में आज अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं, जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की संभावित स्थिति को देखते हुए सुबह से ही इलाके में कई थानों की पुलिस बुलाई।

40 साल पहले बने थे मकान

बताया जा रहा है कि सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था। आज 23 घरों को गिराया गया है, जबकि 129 घरों और दुकानों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद से लगभग तीन हजार की आबादी दहशत में है।

95 फीसदी आबादी मुस्लिम

स्थानीय लोग तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक समुदाय विशेष से होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन सभी 129 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। वहीं, दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि 23 घरों को तोड़ा गया है, जोकि सरकारी जमीन पर बने थे।

इस मामले में कैसरगंज के एसडीएम आलोक प्रसाद का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसे अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। वहां 23 संरचनाएं थीं, जिनमें से 11 दुकानें और 8 घर थे। उन्होंने बताया कि 4 ऐसे क्षेत्र थे जो चारदीवारी से घिरे थे। नोटिस पहले ही दिया जा चुका था और कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे।

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