SP MLA Irfan arson case: आगजनी मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ कानपुर की एमपी–एमएलए कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। इससे पहले 14 मार्च और 19 मार्च को तारीख तय होने के बावजूद फैसला नहीं हो पाया था। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। जानकारी के मुताबिक, आज इरफान सोलंकी को जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बावजूद कचहरी में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किये गये हैं। बिना चेकिंग किसी को भी अदालत परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
आपको बता दें आगजनी केस में कानपुर के जाजमऊ से विधायक इरफान सोलंकी और उनेक भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर बने अस्थाई घर को आग लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे नजीर फातिमा और उसका परिवार भाई की शादी के लिए घर से बाहर गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उसके साथियों ने नजीर के घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि पीड़िता वो प्लाट खाली कर दे और इरफान सोलंकी उस पर कब्जा कर सके। पुलिस की जांच में सामने आया कि शौकत, शरीफ, अनूप यादव, महबूब आलम, एजाज समेत इस आगजनी कांड में शामिल थे। इरफान, रिजवान समेत सभी आरोपी फिलहाल जेल में है। जिसके बाद अब इस मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ फैसला आ सकता है।
कानून के जानकारों के मुताबिक, सपा विधायक इरफान सोलंकी को दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जायेगी। इसी के साथ सोलंकी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी पर जो धाराएं लगायी गयी हैं उसको देखते हुए इरफान की सदस्यता रद्द होना तय माना जा रहा है। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
इरफान और रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ धारा -147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस पूरे मामले में 21 गवाह पेश किये गये हैं। इस बीच इरफान के परिवार का कहना है कि उन्हे कोर्ट पर पूरा भरोसा है उनके परिवार के साथ न्याय किया जायेगा।