अयोध्या में महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। महिला कांस्टेबल ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। साथ ही ये भी बताया कि आरोपी ने महिला कांस्टेबल से 7 लाख 90 हजार रुपये भी लिए। प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 12 साल की कड़ी कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय और सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि ये मामला 2019 का है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले मनोज शुक्ला की मुलाकात जिला मुख्यालय पर तैनात महिला कांस्टेबल से हुई। मनोज शुक्ला फाइनेंसर का काम करता था। उसने महिला कांस्टेबल से दोस्ती बढ़ाई और फिर घर पर भी आना-जाना शुरू हो गया।
मनोज शुक्ला ने महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, उसने बिजनेस के बहाने महिला कांस्टेबल से 7 लाख 90 हजार रुपये भी अपने खाते में ट्रांसफर करवाए।
महिला कांस्टेबल ने गर्भवती होने पर सुल्तानपुर जिले में जाकर अपना गर्भपात कराया, जिसके बाद मनोज शुक्ला ने महिला कांस्टेबल से बात करना बंद कर दिया। फिर महिला कांस्टेबल ने मनोज शुक्ला का पता लगाया और जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि मनोज शुक्ला 3 बच्चे का बाप है। घर पर लड़ाई झगड़े के बाद मनोज शुक्ला ने महिला कांस्टेबल को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
महिला कांस्टेबल ने आरोपी मनोज शुक्ला उसके भाई और पत्नी के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी और कई धाराएं दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मनोज शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट में मनोज शुक्ला को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई गई।