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13 वर्षीय मासूम 7 महीने की गर्भवती, लड़ रही जिंदगी और मौत की जंग; दादा ने किया था दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दादा ने अपनी पोती के साथ सालभर तक दुष्कर्म किया। अब 13 वर्षीय मासूम 7 महीने की गर्भवती है, जोकि इस समय जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।
Hapur Minor Rape Case | 13 year old innocent girl 7 months pregnant | Shresth uttar Pradesh |

Hapur Minor Rape Case: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दादा ने अपनी पोती के साथ सालभर तक दुष्कर्म किया। अब 13 वर्षीय मासूम 7 महीने की गर्भवती है, जोकि इस समय जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।

पुलिस ने आरोपी दादा को जेल भेज दिया है, लेकिन मासूम के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण उसकी हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने गर्भपात से मना कर दिया है। वहीं, बाल कल्याण समिति ने मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हापुड़ के एक गांव में बेटी को जन्म देते ही मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पालन पोषण पिता ने किया। मगर कुछ दिन बाद पिता की तबीयत बिगड़ने से उनकी भी मौत हो गई। मां-बाप का साया सिर से उठने के बाद मासूम ने दादा को ही सब कुछ मान लिया।

पिता के फूफा यानी दादा ही मासूम का पालन पोषण कर रहा था। दादा-दादी के साथ मासूम अपना बचपन गुजार रही थी। इस दौरान दादी की भी मौत हो गई। मासूम की देखभाल करने वाला कब हैवान बन गया, पता ही नहीं चला। उसने 13 साल की मासूम के साथ सालभर तक दुष्कर्म किया।

पुलिस के मुताबिक, मासूम के पेट में दर्द रहने लगा तो दादा बिटिया को उसके ताऊ के घर छोड़ गया। मासूम के पेट में दर्द होने पर ताई उसको अस्पताल लेकर गई, जहां जांच के दौरान पता चला कि मासूम 7 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद, ताई ने हैवान दादा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है।

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मामला हाईकोर्ट पहुंचा

बाल कल्याण समिति के पत्र पर डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता की जांच की। पीड़िता के पेट में सात महीने का गर्भ होने के कारण मामला बेहद गंभीर बताया जा रहा है। बच्ची के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी काफी कम है।

बाल कल्याण समिति का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। हाईकोर्ट से दिशा- निर्देश मिलने के बाद ही मासूम के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, इस मामले में हाईकोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया है।

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