श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश (Shresth UP) | Hindi News

Follow us

Follow us

Our sites:

|  Follow us on

मिट्टी खनन और परिवहन को लेकर योगी सरकार ने दिए ये दिशा निर्देश

Yogi government gave guidelines regarding soil mining and transportation in up

जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन और परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व और खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है। इसके अनुसार, 100 घन मीटर मिट्टी के खनन एवं परिवहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 माह तक, जबकि 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए परमिट 6 माह तक वैलिड होगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि इस शासनादेश की प्रतिलिपि समस्त विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन और परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें ये भी कहा गया था कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में 2020 का जीओ भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ ही साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी और मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूरा विवरण और परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार और अन्य आवश्यक विवरण/अभिलेख अपलोड करना होगा।

इसके बाद आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। इसके लिए अलग से ईएमएम की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो महीने या मात्रा की निकासी पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए मान्य होगा। गलत जानकारी देने पर पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है।

देनी होंगी सभी जरूरी जानकारियां

100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से परमिट लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसमें भी नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ मिट्टी की मात्रा, खतौनी और मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, क्षेत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच के बाद स्वीकृति या अस्वीकृत संबंधी सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। परमिट भी ऑनलाइन ही निर्गत किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 7 दिन के अंदर यह कार्यवाही की जाएगी।

परमिट लेटर जारी होने के बाद साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए ईएमएम 11 जेनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व और खनिकर्म विभाग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। परमिट की अवधि अधिकतम 6 माह होगी, जो स्वीकृत मात्रा और परिवहन के संसाधनों के आधार पर डीएम द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मिट्टी के संवेदनशील खनन क्षेत्र से खनन संक्रिया प्रतिबंधित किए जाने या किसी सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षा के चलते सुरक्षात्मका दूरी निर्धारित करने का अधिकारी जिलाधिकारी में निहित होगा। बिना परमिट के साधारण मिट्टी के खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जाएगा और इस संबंध में खान और खनिज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

uppsc protest
बैरिकेडिंग तोड़ UPPSC मुख्यालय में घुसे छात्र, डीएम और कमिश्नर भी मौजूद
IND vs SA 3rd T20
IND vs SA: भारत ने अफ्रीका को 11 रनों से दी मात, तिलक ने लगाया शानदार शतक
South Africa vs India 3rd T20
IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच आज, जानें पिच रिपोर्ट
Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice | executive and judiciary | Shresth uttar Pradesh |
सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
Indecency with elderly woman in Air India flight | Shresth uttar Pradesh |
Air India की फ्लाइट में महिला के साथ अभद्रता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा पत्र
Fatehpur Road Accident | Shresth uttar Pradesh |
कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बारातियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में 3 की मौत; 10 घायल