Shri krishna janmabhoomi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच चल रहे विवाद पर फैसला सुनाने की तारीख 30 सितंबर कर दी है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कुछ बदलाव करने की मांग की थी। इस पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी गई है और अब 30 सितंबर को इस बारे में फैसला आएगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इस मामले में 18 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है। इससे पहले, 1 अगस्त 2024 को, न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें हिंदू पक्ष की याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये मामले उन कानूनों के दायरे में नहीं आते जो 1947 से पहले से मौजूद धार्मिक स्थलों को बदलने पर रोक लगाते हैं।
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मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों (Shri krishna janmabhoomi) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के समय भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसलिए, वे इस मस्जिद को हटाकर वहां फिर से मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। इस मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत में 18 मुकदमे दायर किए हैं। लेकिन, मुस्लिम पक्ष, जिसमें शाही ईदगाह प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड शामिल हैं, इन दावों का विरोध कर रहे हैं।