Virendra Bahadur Pal Rape Case: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सपा नेता और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एक महिला ने उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। महिला की तहरीर पर वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ शहर कोतवाली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस वीरेंद्र पाल की तलाश में जुटी है।
सपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि वीरेंद्र बहादुर पाल ने डरा धमकाकर पहले उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इसके बाद मना करने पर मारपीट की। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले ड्यूटी से कमरे पर जाते समय पाल ने उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया। इस दौरान पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद वीरेंद्र बहादुर पाल मुझे लखनऊ स्थित अपने घर पर ले गए और वहां दुष्कर्म करने के बाद वीडियो बना लिया। इसके बाद से लगातार शादी करने का हवाला देकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे।
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पाल ने चार लाख रुपये और उसके वाहन को भी अपने पास रख लिया है। जब छह सितंबर को वह अपनी गाड़ी मांगने उनके चैंबर में गई तो वीरेंद्र बहादुर पाल ने उसके साथ मारपीट की।
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आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मऊ सिटी सीओ अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि पीड़िता ने 7 सितंबर को वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ अवैध संबंध बनाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मामला दर्ज कर किया गया है।
मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 123 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना), और 64 (2) (एम) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार) के तहत दर्ज किया गया।