जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस जारी किया है। उन्होंने अमित शाह पर धमकाने का आरोप लगाया था। ऐसे में कोर्ट ने जयराम रमेश से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्र ने वाद दायर किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।
दरअसल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1 जून को एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन पर धमकी दे रहे हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में लाने के लिए वह 150 से अधिक कलेक्टर्स को फोन कर चुके हैं। उनका यह बयान उनके आधिकारिक ट्विटर अब (एक्श) पर भी पोस्ट किया गया था। जयराम रमेश ने अमित शाह के इस कृत्य को शर्मनाक बताया था।
वहीं, इस बयान के सामने आने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुशील कुमार मिश्र ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।