UP Police Exam Date: उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 60 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख का एलान कर दिया गया है। यह परीक्षा अगस्त में 5 दिन यानी 23 से 31 अगस्त तक चलेगी। बता दें, जन्माष्टमी के चलते परीक्षा में 4 दिन का अंतर रखा गया है।
UP Police Exam Date: दो पाली में होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से बताया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जायेगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। प्रतिदिन दो पालियों में यह परीक्षा सम्पन्न होगी और हर पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।
अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा (UP Police Exam Date)
बता दें, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी इसका लाभ लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। पुलिस भर्ती आयोग ने बुधवार को परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी करते हुए कहा कि इस बार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
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योगी सरकार ने कही थी दोबारा एग्जाम कराने की बात
दरअसल, 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 60244 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। पहले जहां 69 जिलों में परीक्षा होनी थी वहीं, बाद में यह परीक्षा 75 जिलों में कराई गई। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए 2377 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
परीक्षा देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से युवा आए थे। इसके कुछ ही दिन बाद पता चला था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ऐसे में योगी सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने की बात कही थी। साथ ही इस मामले की गंभीरता से जांच के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था।
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पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर मिलेगी ये सजा
देश में पेपर लीक के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 22 जून से पूरे देश में एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) लागू कर दिया। इस नए कानून की अधिसूचना कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) द्वारा जारी की गई है। बता दें, ये कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक में पाए जाने वाले दोषियों को 10 साल तक की सजा से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।