Share Market: अगर आप शेयर बाजार में ट्रैड करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। SEBI ने बुधवार को ग्राहकों के खाते में शेयरों के सीधे भुगतान की प्रक्रिया को जरूरी बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब शेयर खरीदने को बेचने के बाद पैसे सीधे आपके अकाउंट में आ सकेगा। SEBI ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि ये सब 14 अक्तूबर से लागू होगा।
फिलहाल, शेयर खरीदने के लिए पहले बैंक अकाउंट से डीमैट खातों में पैसा जमा किया जाता है। इसके बाद डीमैत खातों से ट्रेड किया जाता है। नए नियमों के बाद अगर किसी शेयर को बेचते हैं तो पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगा। इससे पहले ये पैसे आपके डीमैत अकाउंट में आएगा।
क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को दिया यह सुझाव
इसके अलावा, क्लीयरिंग कारपोरेशन को मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के तहत बिना भुगतान वाली Securities and funded shares की पहचान करने के लिए कारोबारी सदस्य या क्लीयरिंग सदस्यों के लिए एक सुविधा दी जाएगी।
सेबी ने सुझाव दिया है कि ‘पोजिशन’ के स्तर पर अगर कोई कमी रहती है तो trading members or clearing members को नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से इसका निपटान करना चाहिए. इसके अलावा, ऐसे मामलों में ब्रोकर को क्लीयरिंग कारपोरेशन की तरफ से लगाए गए शुल्क के अलावा ग्राहक पर कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।
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