Azam Khan’s Bail: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके परिवार को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दी है। उनके खिलाफ सुनाए गए सात सात की कैद के सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को इस केस में राहत नहीं मिल पाई है।
इस केस में यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने बहस की थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी आजम परिवार की तरफ से बहस करने आए थे।
पत्नी और बेटे की सजा बरकरार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की सात साल की सजा पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की सजा बरकरार है। बता दें, अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में 14 मई को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील शरद शर्मा ने बताया, ‘आजम खान अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि उन्हें हेटस्पीच मामले में भी सजा हुई है। जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आएंगे।’