Manish Sisodia Bail: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 9 अगस्त 2024 को उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं, इससे पहले 6 अगस्त को अदालत ने सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इन शर्तों पर मिली है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके भागने की आशंका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब तक कई सबूत मिल चुके हैं, इसलिए उनसे छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती है। लेकिन, फिर भी कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है।
मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिली है। साथ ही दो बड़ी शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान मनीष सिदोतिया के वकील ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में केस पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में इन्हें PMLA सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई। जांच एजेंसी ने आरोपी को मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार बताया।
ED ने कहा कि आरोपी गैरजरूरी दस्तावेज मांग रहे हैं। सैकड़ों आवेदन दाखिल किए, लेकिन कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखाते। ED और CBI दोनों मामलों में बहुत ज्यादा आवेदन दाखिल नहीं हुए, इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं।