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जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, जमानत पर फैसला सुरक्षित

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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध जताया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा- फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। वहीं, केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे होगी।

उनके देश छोड़कर जाने का खतरा नहीं है- सिंघवी

कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, ‘सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं हैं। उसे ये लगा की ED मामले में वह जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तारी किया। आज मैं अदालत से सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत की मांग कर रहा हूं, जबकि ये PMLA का भी मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश ‘ये बताते हैं कि अरविंद को रिहा होना चाहिए। वह इसके हकदार हैं। उनके देश छोड़कर जाने का खतरा नहीं है।’

क्या है पूरा मामला? (Delhi Excise Policy Case)

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने अगले ही दिन उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। इस बीच सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी।


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