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SC की रामदेव को फटकार, अखबार में छपवाया बड़े साइज का माफीनामा

Supreme Court | Ramdev | Apology Letter | shreshth uttar pradesh |

Ramdev Apology Letter Published In Newspaper: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार को अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। बता दें, एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापनों और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने पर पिछली माफी के साइज के बारे में सवाल किया। कोर्ट ने सवाल किया कि जितना बड़ा आप विज्ञापन देते हैं क्या ये उतने ही साइज का माफीनामा है?

“बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी”

पतंजलि द्वारा सार्वजानिक तौर पर मांगी गई माफी में कहा गया है “भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे मामले के मद्देनजर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ कंपनी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों के गैर-अनुपालन या अवज्ञा के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।”

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा छपवाया गया ताज़ा माफ़ीनामा जिसका टाइटल “बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी” है, उसमें कहा गया है “हम दिनांक 22.11.2023 को बैठक/प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और यह हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी त्रुटियां दोहराई नहीं जाएंगी। हम निर्देशों का पालन करने और माननीय न्यायालय के निर्देशों को उचित देखभाल का वचन देते हैं। हम न्यायालय की महिमा को बनाए रखने और माननीय न्यायालय/संबंधित अधिकारियों के लागू कानूनों और निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।”

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान योगगुरु रामदेव और उनके सहयोगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बालकृष्ण ने जस्टिस हिमा कोहली को बताया था कि उन्होंने देशभर के अलग-अलग भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 67 समाचार पत्रों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और विज्ञापन भी जारी करना चाहते हैं। अदालत ने अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी को दो दिन के अंदर दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, तभी साफ हो पाएगा कि योग गुरु रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण को कोर्ट से रहात मिलेगी या नहीं।


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