डॉग लवर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ नगर निगम ने पिटबुल, राटबिलर और अमेरिकन बुलडॉग सहित 25 नस्ल के कुत्ते के पालने-बेचने और ब्रीडिंग सेंटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के द्वारा दिये गये आदेश के मुताबिक जिनके पास प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्ते हैं उन्हें इनकी नसबंदी भी करवानी होगी।
मालिकों को कुत्तों की नसबंदी का देना होगा प्रमाण
केंदीय पशुपालन मंत्रालय के आदेश पर एक्शन में आए लखनऊ नगर निगम ने ये फैसला किया है। ये प्रतिबंध अगले महीने से लागू हो जाएगा। अप्रैल से प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानि अब अप्रैल के बाद से इन विदेशी नस्ल के कुत्तों को डॉग लवर घरों में नहीं पाल पांएगें। मालिक इन विदेशी कुत्तों को तभी रख सकेंगे, जब वे इनकी नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र नगर निगम को देंगे। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
विदेशी कुत्तों के मालिकों पर लगेगा जुर्माना
लखनऊ नगर निगम द्वारा एक अप्रैल से विदेशी कुत्तों को जब्त करने और इनके मालिकों पर 5 हजार का जुर्माना लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। केंदीय पशुपालन मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रतिबंधित नस्लों के किसी नए कुत्ते का भी लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शहर में इन प्रजातियों के 400 कुत्तें घरों में हैं। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में कुल 5370 पालतू कुत्तों के लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें से 1090 ही देसी नस्ल के हैं।
कुत्तों की इन नस्लों पर लगा प्रतिबंध
पिटबुल टेरियर, अमेरिकन टेरियर, टोसा इनू, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेनटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरेबोल, कंगल, सेंट्रल एशियन, काकेशियन, साउथ रसियन, टोरंजक, सरपैलनिक, जापानी टोसा, जापानी अकिता, मैस्टिफ, वोल्फ, टेरियर्स, रोडेसियन रिजबैक, राट बिलर कैनारियो, अक्बैस, मास्को गार्ड, केन कारसो, वैनदागो।
इन प्रजाति के कुत्तों को मिलेगा लाइसेंस
लाहसा अप्सो, लैब्रोडोर, जर्मन शेफर्ड, शिटजू, पग, पामेरियन व कॉम्युनिटी डॉग पाल सकते हैं। इनके लाइसेंस भी बनाए जाएंगे।