Dhananjay Singh extortion Case: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि अगर आज धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किले थमती नजर नहीं आ रही हैं। माना जा रहा है कि आज का दिन धनंजय सिंह के लिए बेहद खास है। आज यह साफ हो जाएगा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल, धनंजय सिंह ने जौनपुर की MP/MLA कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी मामले को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जबकि इससे पहले भी दो बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाया था।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने क्रिमिनल अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है। साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है। अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें, 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज
गौरतलब है कि, नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया। सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी। वहीं, अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 6 मार्च को धनंजय सिंह को जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार,अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और वह अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।