Lok Sabha Election 2024: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। धनंजय सिंह ने अपनी 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच करेगी। जौनपुर MP/MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को ये सजा सुनाई थी। खास बात ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से धनंजय सिंह को राहत नहीं मिली, तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज
गौरतलब है कि नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया।
MP/MLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को सुनाई थी सजा
सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी। अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 6 मार्च को धनंजय सिंह को जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
क्या लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे धनंजय सिंह ?
धनंजय सिंह ने याचिका में इस सजा पर रोकने की गुहार लगाई गई है। हाईकोर्ट अगर सजा पर रोक लगाता है तो धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे।
जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और वह अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।