Banke Bihari Mandir: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 से 29 अगस्त तक मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंप दी है। अदालत ने शुक्रवार को राज्य सरकार को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर तक लाइव स्ट्रीमिंग को प्रतिबंधित करने का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने दी सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति
अदालत ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन, मथुरा के परामर्श से 1939 से लागू मंदिर प्रणाली के तहत रिसीवर के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। जिला मजिस्ट्रेट को सिविल जज के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
मंदिर प्रबंधन की देखरेख में की जाएगी जन्माष्टमी महोत्सव की व्यवस्था
कोर्ट ने कहा कि जन्माष्टमी महोत्सव की व्यवस्था सरकार के साथ मंदिर प्रबंधन की देखरेख में की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने पिछले साल अगस्त में मंदिर में भगदड़ के बाद मथुरा के अनंत शर्मा और एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
सरकार ने निर्देशों में संशोधन की मांग करते हुए की अर्जी दाखिल
इससे पहले कोर्ट ने भीड़ प्रबंधन को लेकर 8 दिसंबर 2023 को सरकार को कुछ निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन नहीं हो सका। अब सरकार ने निर्देशों में संशोधन की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है।
लोगों ने सरकार की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश से भीड़ नियंत्रण नहीं हो सकता। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर उचित व्यवस्था की जाएगी।
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मंदिर के अंदर और बाहर होगी लाइव स्ट्रीमिंग
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और एक बार में एक निश्चित संख्या में लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, जबकि मंदिर के अंदर और बाहर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जगह-जगह स्क्रीन लगाई जाएंगी।
अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने मंदिर के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया, जिस पर कोर्ट ने सिर्फ मंदिर के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी।