Supreme Court On Manish Sisodia: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए आप नेता ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था।
Supreme Court ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ईडी और सीबीआई के ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक आरोप पत्र दाखिल करेंगीं।
सिसोदिया के वकील ने दी ये दलीले
अदालत में सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत (Supreme Court On Manish Sisodia) की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नेता 15 महीनों से हिरासत में हैं और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। हालांकि, अदालत ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती।
26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी साल 2023 में गिरफ्तार किया था। वहीं, 9 मार्च, 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं, इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून (रविवार)को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।