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गौतमबुद्ध नगर पुलिस का फरमान, नाबालिग चलाएगा वाहन तो अभिभावक पर होगी कार्रवाई


अगर अब कोई भी नाबालिग दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके अभिभावकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां… इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जल्द ही एक अभियान शुरू करने वाला है। इसके तहत सड़कों पर नाबालिग अगर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला तो दर्ज होगा ही साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक, जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है तो उनके द्वारा दो पहिया या फिर चार पहिया वाहनों को चलाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। यातायात पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्रा, बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें।

यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और पकड़े जाने पर मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा 25,000 तक जुर्माना किया जाएगा। साथ ही 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।


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