Section 144 Imposed In Noida-Greno: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा-ग्रेनो में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्यौहारों और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अगर इस दौरान कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, आने वाले दिनों में अलविदा जुमे की नमाज, ईद, रामनवमी और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी के चलते जिले में शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नोएडा-ग्रेनो में धारा 144 लागू करने का एलान किया है, जोकि 26 अप्रैल तक लागू रहेगी।
पुलिस आयुक्त सुरक्षा एंव कानून व्यवस्था शिवहरी मीणा का कहना है कि किसी भी धार्मिक जगह, सार्वजनिक जगह और जुलूसों समेत अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर की आवाज हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार होनी चाहिए। सार्वजनिक जगहों और रास्तों पर नमाज औक पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 समाज में शांति व्यवस्था कायम करने करने के लिए लागू की जाती है। धारा 144 जिला अधिकारी (District Magistrate) लागू करता है। जिस क्षेत्र में यह धारा लागू की जाती है, वहां चार या इससे ज्यादा लोग इक्कट्ठा नहीं हो सकते हैं। धारा 144 का उल्लंन करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है।