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योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में रखे जाएंगे युवा फेलो, जानें कितनी होगी सैलरी

युवाओं को लकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर अब इसे लागू करने के लिए दस साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ आसानी से दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो...
CM Yogi Adityanath | Ayodhya | Samajwadi Party | Shresth uttar Pradesh |

Yogi Government: युवाओं को लकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर अब इसे लागू करने के लिए दस साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ आसानी से दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें चालीस हजार के वेतन पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा। 85 डाटा इंट्री आपरेटर रखे जाएंगे। राजधानी में एक मिशन कार्यालय बना कर एक आईएएस अधिकारी को मिशन डायरेक्टर बनाया जाएगा। इस योजना के अमल की निगरानी के लिए जिले, राज्य व मुख्य सचिव स्तर पर तीन अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी।

85 डाटा इंट्री आपरेटर रखे जाएंगे

मिशन डायरेक्टर, एडिशनल मिशन डायरेक्टर के अलावा चार संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक वित्त, वित्त लेखाधिकारी, चार सहायक लेखाधिकारी, चार डिप्टी मिशन डायरेक्ट की भर्ती प्रतिनियुक्ति के जरिए होगी। 160 मुख्यमंत्री युवा फेलो व 85 डाटा इंट्री आपरेटर भी आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे। आपरेटरों को हर महीने 15000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन निदेशक एक मिशन टास्क फोर्स का गठन करेगा। यह दस साल में दस लाख एमएसएमई इकाईयों की स्थापना कराने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने का काम करेगा।

तीन कमेटियां के जरिए अभियान को दी जाएगी धार

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति बनेगी। इसमें औद्योगिक विकास, एमएसएमई विभाग समेत दस विभागों के प्रमुख सचिवों को रखा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अध्यक्ष होंगे। यह योजना का पूरी तरह संचालन करेगी। मिशन के संचालन के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट डीएम की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनेगी।

यह भी पढ़ें- योगी सरकार की नई पहल, यूपीसीडा 43 औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों की होगी ई-नीलामी

ब्याज मुक्त कर्ज इन उद्योगों का लगाने पर नहीं मिलेगा

तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पटाखो का निर्माण, प्लास्टिक कैरीबैग 40 माइक्रॉन से कम व प्रतिबंधित श्रेणी के अन्य उत्पाद वाले उद्योग लगाने पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना को लागू करने के लिए विस्तृत शासनादेश जारी किया है।


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