श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश (Shresth UP) | Hindi News

Follow us

Follow us

Our sites:

|  Follow us on

हाईकोर्ट ने कहा- बच्चों की परवरिश के लिए बायोलॉजिकल मदर ही बेस्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्चों को जन्म देने वाली मां यानि बायोलॉजिकल मदर ही बच्चों की बचपन की सभी जरूरतों को पूरा करने के अलावा परवरिश करने के लिए बेस्ट है।
Allahabad High Court | biological Mother | Shreshth uttar pradesh |

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्चों को जन्म देने वाली मां यानि बायोलॉजिकल मदर ही बच्चों की बचपन की सभी जरूरतों को पूरा करने के अलावा परवरिश करने के लिए बेस्ट है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए तीन नाबालिग बच्चों को उनके सौतेले भाई से लेकर उनकी बायोलॉजिकल मदर को सौंपने का आदेश दिया।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है। यहां एक जन्म देने वाली मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने तीन नाबालिग बच्चों को उनके सौतेले भाई से लेकर खुद को सौंपने की याचिका दायर की थी। बच्चों के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वे तीनों अपने सौतेले भाई के साथ रह रहे थे। इस पर न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने बायोलॉजिकल मदर की याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया कि बच्चों को उनकी मां को सौंप दिया जाए।

पेपर लीक करने वालों पर सख्त हुए योगी, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

वहीं, दूसरी ओर इस मामले में सौतेले भाई की ओर से कहा गया कि बच्चों के पिता की मृत्यु के बाद से उनकी मां ने ससुराल में रहना ही छोड़ दिया था। सौतेले भाई का कहना था कि तब से वह तीनों बच्चों की देखभाल समेत उनकी सभी जरूरतें पूरी कर रहा है। इतना ही नहीं, सौतेले भाई ने बच्चों को सौपने की मांग को लेकर, जैविक माता द्वारा दाखिल इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की (Habeas Corpus Petition) पोषणीयता पर भी सवाल उठाए।

इस पर, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी परिजन या संबंधी से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से मांग सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बच्चे अपने किसी कानूनी अभिभावक के पास नहीं हैं, ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय है। इस कानूनी व्यवस्था के साथ कोर्ट ने याचिका मंजूर कर तीनों नाबालिग बच्चों को उनकी जैविक माता को सौंपने का आदेश दिया।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

uppsc protest
बैरिकेडिंग तोड़ UPPSC मुख्यालय में घुसे छात्र, डीएम और कमिश्नर भी मौजूद
IND vs SA 3rd T20
IND vs SA: भारत ने अफ्रीका को 11 रनों से दी मात, तिलक ने लगाया शानदार शतक
South Africa vs India 3rd T20
IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच आज, जानें पिच रिपोर्ट
Supreme Court Issues Guidelines To Bulldozer Justice | executive and judiciary | Shresth uttar Pradesh |
सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
Indecency with elderly woman in Air India flight | Shresth uttar Pradesh |
Air India की फ्लाइट में महिला के साथ अभद्रता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा पत्र
Fatehpur Road Accident | Shresth uttar Pradesh |
कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बारातियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में 3 की मौत; 10 घायल