Teacher Recruitment Dispute: परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती में उठ रहे विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरक्षण विवाद के कारण हाईकोर्ट द्वारा नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों ने भी अपनी आवाज उठाई है।
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 10% आरक्षण देने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों का तर्क है कि भर्ती के लिए अधिसूचना दिसंबर 2018 में जारी की गई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू करने वाला कानून बाद में आया। इसके बावजूद, उन्हें भी इस कोटे का लाभ मिलना चाहिए।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Teacher Recruitment Dispute) की डबल बेंच 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। वहीं, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। प्रदेश सरकार द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का लाभ न देने के फैसले को लेकर विवाद गहरा गया है।
प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सरकार का यह तर्क कि भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने की तारीख से शुरू मानी जाएगी, गलत है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की।
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17 सितंबर को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने अदालत को बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होने वाली है। इस आधार पर डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई टाल दी और इसे 16 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया।