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केस दर्ज होने पर लॉ स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी डिग्री-मार्कशीट, बीसीआई ने बनाए सख्त नियम

भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अनुसार, राज्य या केंद्र के किसी भी विश्वविद्यालय या विधि संस्थान में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिग्री या मार्कशीट तभी दी जाएगी जब उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा लंबित न हो..
Law students will not get degree-marksheet if case is registered guidelines issued

Law Students: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अनुसार, राज्य या केंद्र के किसी भी विश्वविद्यालय या विधि संस्थान में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिग्री या मार्कशीट तभी दी जाएगी जब उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा लंबित न हो। प्रवेश लेते समय सभी छात्रों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह घोषित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने कानून के छात्रों के लिए कुछ नए और सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कानून के क्षेत्र में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

इन नियमों का रखना होगा विशेष ध्यान

जानकारी छिपाने पर कार्रवाई: अगर कोई छात्र प्रवेश (Law Students) के समय अपने खिलाफ दर्ज किसी आपराधिक मामले के बारे में झूठ बोलता है या जानकारी छिपाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डिग्री और मार्कशीट रोकना: अगर किसी छात्र के खिलाफ कोई आपराधिक मामला चल रहा है या पहले चल चुका है, तो उसे डिग्री और मार्कशीट नहीं दी जाएगी।

अंतिम वर्ष की डिग्री: छात्रों को अंतिम वर्ष की डिग्री और मार्कशीट तभी मिलेगी जब बीसीआई के आदेश के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं।

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सीसीटीवी कैमरे: सभी कानून के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

रिकॉर्डिंग: सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखना होगा।

बायोमीट्रिक उपस्थिति: छात्रों की उपस्थिति बायोमीट्रिक तरीके से दर्ज की जाएगी।


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