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Lucknow: अनुप्रिया पटेल की शिकायत को लोक सेवा आयोग ने किया खारिज, बताई पूरी प्रक्रिया

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की प्रवेश परीक्षा में पिचड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का एतिहासिक कदम उठाया है।'
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UP News: अपना दल (एस) की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को परीक्षा चयन के संबंध में शिकायत की है। उन्होंने साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं में ओबीसी और एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों में उनका चयन न होने के कारण सीएम से शिकायत की है। उनका कहना है कि आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को ‘नॉट फॉर सूटेबल’ यानी ‘पद के योग्य नहीं’ लिखकर उस पद को अनारक्षित करार कर दिया जाता है। इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया पटेल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि साक्षात्कार परिषद द्वारा ‘नॉट सूटेबल’ लिखने का प्रावधान ही नहीं है बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है।

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की प्रवेश परीक्षा में पिचड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का एतिहासिक कदम उठाया है।’

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उन्होंने आगे लिखा, ‘एससी-एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों ने उनसे कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राय: ‘नॉट फॉर सूटेबल’ घोषित कर इस वर्ग के किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता। साक्षात्कार वाले पदों में ये प्रक्रिया कई बार अपनाकर अंत में उस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है।’

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुप्रिया की शिकायत को खारिज करते हुए कहा है कि साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग पर आधारित है। इसमें दो सदस्यीय साक्षात्कार परिषद के सामने व्यक्तिगत विवरण पेश नहीं किए जाते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, श्रेणी और आयु को सेलोटेप से ढक दिया जाता है। आयोग ने साफ कर दिया है कि साक्षात्कार परिषद ‘नॉट सूटेबल’ नहीं लिखती है बल्कि ग्रेडिंग देती है।

आयोग ने आगे बताया कि न्यूनमत अर्हता अंक ओबीसी व ईडब्लूएस के लिए 40 फीसदी और एससी-एसटी के लिए 35 फीसदी रखे गए हैं। अगर किसी श्रेणी में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक नहीं पाते हैं तो ऐसे खाली पदों को किसी दूसरे श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है।

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