अगर आप यूपी में रहते हैं और पान मसाला या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। यूपी में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 1 जून 2024 से इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया है।
1 जून से लागू होगा आदेश
दरअसल, हर साल मई की 31 तारीख को पूरी दुनिया ”वर्ल्ड नो टोबैको डे” यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाती है। ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब पान मसाला (pan-masala) और तंबाकू (tobacco) की एक ही दुकान से बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, इस सरकारी आदेश को न मानने की हिमाकत करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश को 1 जून से लागू कर दिया जाएगा।
दुकानदारों को मिली ये राहत
इसके अलावा सरकार के इस आदेश में दुकानदारों को राहत भी दी गई है। इसके मुताबिक, पान विक्रेता अगर पान मसाला बेच रहे हैं या वो सिगरेट बेच रहे हैं तो पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे। सिर्फ मीठा पान ही साथ में बेच सकेंगे।