उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति जब्त की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक ना लगाते हुए यह फैसला किया है। बस्ती की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री को फरार घोषित किया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से अमरमणि त्रिपाठी की सारी संपत्ति जल्द से जल्द जब्त करने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को MP-MLA कोर्ट के फैसले पर रोक न लगाते हुए पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे की तारीखों में अंतर पाया गया।
तारीखों में अंतर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड को सील बंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में अभीतक अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है।
कवयित्रि मधुमिता शुक्ला के हत्या का है आरोप
लखनऊ की पेपरमिल कालोनी में मधुमिता शुक्ला की 9 मई, 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को कवयित्रि मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया था। देहरादून की अदालत ने 24 अक्टूबर, 2007 को अमरमणि, पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी व शूटर संतोष राय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पिछले साल 25 अगस्त को उनकी की रिहाई हुई थी। जिसके बाद वह फरार है।