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‘आप रातों-रात किसी का मकान नहीं तोड़ सकते…’, SC ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई। वहीं, राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को अत्यधिक कठोर और कानून के अधिकार के बिना करार दिया।
Supreme Court On Bulldozer Action | Shresth uttar Pradesh |

Supreme Court On Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई। वहीं, राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को अत्यधिक कठोर और कानून के अधिकार के बिना करार दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को उन लोगों को 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, जिनके घर ध्वस्त किए गए थे।

‘रातों-रात घर नहीं गिरा सकते’

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, “आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते। आप परिवार को खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामानों का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।”पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने का भी निर्देश दिया।”

बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के घर को कर दिया गया ध्वस्त

शीर्ष अदालत मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई एक शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका घर 2019 में राज्य के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि राजमार्ग पर कथित अतिक्रमण के लिए बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। राज्य ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था।

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सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुटकी लेते हुए कहा, “आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमणकर्ता था। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम उसे इसके लिए प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है किसी के घर में घुसना।”

‘ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकते’

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया और कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पीठ ने यूपी सरकार से कहा, “यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते। उचित सूचना होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर कही ये बात

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक जांच रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि कथित अतिक्रमण की तुलना में विध्वंस कहीं अधिक व्यापक था। इसने सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कदमों को भी निर्धारित किया और कहा कि आदेश की प्रति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित की जाए।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण करते समय राज्य को सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाना चाहिए। अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो औपचारिक नोटिस जारी करना चाहिए और निवासियों को आपत्तियां उठाने का अवसर देना चाहिए। पीठ ने कहा कि किसी आपत्ति के खिलाफ कोई भी निर्णय निवासियों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय के साथ एक तर्कसंगत आदेश के रूप में आना चाहिए।


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