बदायूं में दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के आरोपी जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस हत्या में जावेद के खिलाफ चार धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जावेद पर लगी इन धाराओं के तहत उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। बता दें कि आरोपी जावेद पर हत्या और जानलेवा हमले की धाराएं भी लगाई गई हैं।
4 अप्रैल को फिर होगी पेशी
19 मार्च को शाम करीब 6.30 बजे बदायूं के बाबा कॉलोनी के निवासी विनोद कुमार के दो बच्चों आयुष (13) व अहान (6) की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के दूसरे आरोपी जावेद ने पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के डर से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। पेशी की अगली तारीख 4 अप्रैल है।
इन धाराओं के तहत जेल भेजा गया जावेद
धारा 452 | अवैध रूप से घर में घुसना | 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना |
धारा 307 | हत्या का प्रयास | 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना |
धारा 302 | हत्या | दंड या आजीवन कारावास की सजा |
धारा 34 | सामान्य आशय | दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करें |
क्या है मामला?
बदायूं में नाई की दुकान चलाने वाले साजिद ने मंगलवार को एक घर में घुसकर दो नाबालिग भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान आयुष (उम्र 12) और अहान उर्फ हनी (6) के तौर पर हुई है। मझले भाई (8) पर भी पर वार करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई लेकिन वह घायल हालत में किसी तरह बचकर भाग निकला। आयुष और अहान की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि हत्या के कुछ घंटों बाद ही आरोपी साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। साथ ही दूसरे आरोपी जावेद को बरेली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जावेद और साजिद दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है।