Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने का प्रयास करेगी।
Budget 2024: बजट-करों को सरल बनाना
इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली में तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को टैक्स में छूट दी है। तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया है। सात से दस लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए एलानों से चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
#WATCH नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा – 0-रु 3 लाख – शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख – 20% और 15 लाख से अधिक -30%।" pic.twitter.com/t1QdSwh6AM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
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New Tax Slab Budget 2024 स्लैब टैक्स
0-3 लाख रुपये 0
3-7 लाख रुपये 5%
7-10 लाख रुपये 10%
10-12 लाख रुपय 15%
12-15 लाख रुपये 20%
15 लाख रुपये से ऊपर 30%
New Tax Slab Budget 2024 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा
बजट में वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है। यह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, वित्त मंत्री ने सभी फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 की बेहतर समीक्षा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी, उन्होंने कहा कि इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।