Gyanvapi Dispute: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन, हितेश अग्रवाल की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मामले से जुड़े अन्य मुद्दों पर अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
यह याचिका लखनऊ के जन उद्घोष सेवा संस्था के नंदी जी महाराज विराजमान, कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी। जन उद्घोष सेवा संस्था ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें व्यास जी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दायर
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि छत की स्थिति जर्जर है, इसलिए इसे मरम्मत कराई जाए और मुस्लिमों को वहां जाने से रोका जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस याचिका को खारिज कर दिया। लोहता निवासी मुख्तार अहमद ने निचली अदालत के एक आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दायर की है।
शुक्रवार को होगी अर्जी पर सुनवाई (Gyanvapi Dispute)
इस अर्जी पर सुनवाई एडीजे सप्तम अवधेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को होगी। यह अर्जी ज्ञानवापी परिसर में उर्स और मजार पर चादरपोशी के मामले में कुछ हिंदूओं को पक्षकार बनाने के आदेश के खिलाफ है।
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शुक्रवार को, सिविल जज जूनियर डिविजन शुभी अग्रवाल की अदालत में हरतीरथ स्थित कृति वाशेश्वर महादेव परिसर को मुक्त कराने के मामले में सुनवाई होगी। यह वाद वैदिक सनातन न्यास के पदाधिकारियों संतोष सिंह और विकास शाह द्वारा दायर किया गया है।
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