Child Marriage Boy Arrested: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग लड़की से शादी कराने वाले पुरोहित और इस शादी का प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था, आर्य सनातन धर्म सेवा समिति आगरा के सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
लड़के ने बनवाया था फर्जी आधार कार्ड
न्यायालय ने इस मामले में एक और कदम उठाते हुए फर्जी आयु प्रमाण पत्र दिखाकर शादी करने वाले लड़के को अदालत से ही गिरफ्तार करवाकर संबंधित थानाध्यक्ष को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस बात की भी जांच करने का आदेश दिया है कि इस लड़के ने फर्जी आधार कार्ड कहां से बनवाया था।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। इस मामले में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की और उससे विवाह करने वाले युवक ने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की है।
आधार कार्ड पर जांच की मांग (Child Marriage Boy Arrested)
एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके पति ने न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी। दोनों ने दावा किया था कि वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने आधार कार्ड पर संदेह जताते हुए इसकी जांच की मांग की।
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न्यायालय ने दिए जांच के आदेश
न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसएचओ सैफई को आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया। साथ ही, नाबालिग के पिता को आयु प्रमाण पत्र के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
एसएचओ सैफई ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि लड़की की जन्मतिथि 8 सितंबर 2011 है और वह लगभग 12 वर्ष की है। लड़की के पिता ने भी हलफनामा दाखिल कर पुष्टि की कि उनकी बेटी की उम्र 12 वर्ष 8 महीने है।