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UP Digital Media Policy 2024 जारी, हर महीने कमा सकेंगे आठ लाख रुपये

उत्तर प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अभद्र पोस्ट करने वालों को तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। वहीं, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर महीने के 8 लाख रुपये मिलेंगे।
UP Digital Media Policy 2024 | cm yogi Adityanath | Shresth uttar pradesh |

UP Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अभद्र पोस्ट करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अभद्र पोस्ट करने वालों को तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

वहीं, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर महीने के 8 लाख रुपये मिलेंगे।

क्या है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई। बता दें, सरकार का उद्देश्य डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक पहुंचाना है।

इसके तहत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

अब हर महीने होगी 2 लाख से 8 लाख तक की कमाई

नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को भुगतान के लिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं, यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स और पॉडकास्ट भुगतान के लिए हर महीने 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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अभद्र या राष्ट्र विरोधी कटेंट पोस्ट डालने पर होगी उम्रकैद की सजा

यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 के तहत अश्लील, अभद्र या राष्ट्र विरोधी कटेंट और पोस्ट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें, अभी तक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा।


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