Mukhtar Ansari: यूपी में माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई जारी है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर डबल बैरेक बंदूक लेने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी जिला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम ने यह सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध मानते हुए सजा का आदेश 13 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज लगभग 37 साल पुराने मामले में कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में मुख्तार अंसारी को अलग-अलग सजा सुनाई है। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगे।
इसी के साथ अगर पिछले डेढ़ वर्ष की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी को मिलने वाली यह आठवीं सजा है। इसके पहले मुख्तार को चर्चित कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में पैरवी कर रहे उनके भाई को धमकी देने में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने ही पिछले साल मुख्तार को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले से जुड़े प्रकरण में मुख्तार ने 10 जून 1987 को गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कहा जाता है कि उसने तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति पत्र जारी कर लाइसेंस ले लिया था।
यह फर्जी मामला उजागर होने पर साल 1990 में मोहम्मदाबाद थाने में सीबीसीआईडी ने मुख्तार समेत पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीसीआईडी ने कूटराचित दस्तावेज के जरिए असलह का शास्त्र लाइसेंस जारी करने में धोखाधड़ी साजिश व आयुध अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467/120 B में उम्र कैद, आईपीसी की धारा 420/120B, 468/120B में 7-7 वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है आयुध अधिनियम में 6 माह कैद और ₹2000 की जुर्माने की सजा दी गई है।
पिछले डेढ़ साल में मुख्तार का “सजानामा”
13 मार्च 2024 फर्जी दस्तावेज के जरिए शस्त्र लाइसेंस लेने में उम्र कैद, दो लाख जुर्माना
15 दिसंबर 2023 रुंगटा परिवार को बम से उड़ने की धमकी में 5 साल की कैद
5 जून 2023 को चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद
29 अप्रैल 2023 गैंगस्टर एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम करवा
27 अक्टूबर 2023 गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की कैद, 5 लाख का जुर्माना
15 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में ही गाजीपुर की कोर्ट से 10 वर्ष की सजा
21 सितंबर 2022 आलमबाग लखनऊ थाने में दर्ज केस में 7 साल की कैद
23 सितंबर 2022 हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की कैद