वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश काशी विश्वनाथ मंदिर में जिला जज वाराणसी ने दिए। आज सुबह 11 बजे इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा कराने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में इस फैसले पर दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लगातार पांच दिन कि सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इसी फैसले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी।
हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एड़वोकेट सीएस वैद्यनाथ व विष्णु शंकर जैन ने अपनी बात रखी। जबकि, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एड़वोकेट सैयद फरमान नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा था। उसी के साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अपना पक्ष रखा।
मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है। जिला जज ने 31 जनवरी को तहखाना में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। जिसके चलते जिला कोर्ट के आदेश के तहत व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले में यह तय होगा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी या उस पर रोक लगेगी।
ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे
इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराये जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने इस बाबत बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का एएसआई से सर्वे कराये जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की।